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पुरुष स्त्री अन्य / परलैंगिक

प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग केवल संगठनात्मक एवं धर्मार्थ कार्यों में ही किया जाएगा। हमारी संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A एवं 80G के अंतर्गत पंजीकृत है, जिससे दानदाताओं को आयकर में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

मैं, माँ करणी के समक्ष एक क्षत्रिय होने के नाते सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ की मैं विधि विधान द्वार स्थापित इस संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूँगा, मैं संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, व क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगो के प्रति संगठन के नियमो का पालन करूँगा, किसी भी परिस्थिति में समाज का सोदा नहीं करूँगा, समाज की भावनाओ का सम्मान करूँगा, समाज हित, ऐकता और सर्वांगी विकास ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, समाज और संगठन की बात आने पर सर्वोपरी रहूँगा व ईमानदारि व कार्तव्यनिष्ठा के साथ तन मन धन से योगदान दूँगा व क्षत्रिय एकता बनाए रखने के लिए सदा तत्पर रहूँगा एव क्षात्र धर्म का पालन करूँगा ।